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New Delhi : बीपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: (New Delhi)सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और प्रारम्भिक परीक्षा को रद्द करने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पटना हाई कोर्ट में आपकी इस मांग का मामला भी लंबित है इसलिए हाई कोर्ट को 14 फरवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान आपकी इस मांग पर विचार करने को कहा है।

बीपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने की मांग वाली यह याचिका आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने पटना हाई कोर्ट मेंदायर की है। हाई कोर्ट ने 30 जनवरी को सुनवाई में इस अर्जी पर विचार नहीं किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का आदेश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि बीपीएससी ने 23 सितंबर, 2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारम्भिक परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था और 13 दिसंबर, 2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। राज्य के 912 परीक्षा केंद्रों में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। याचिका में कहा गया था कि काफी अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र ही उपलब्ध नहीं कराए गए।

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