पंजाब सरकार को 7 जनवरी तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार का रवैया आंदोलन को लेकर उचित नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि राज्य सरकार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को क्यों नहीं समझा पा रही है कि अस्पताल में जाने के बाद भी उनका अनशन और आंदोलन चलता रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या आपने किसानों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कुछ किसान नेताओं के बयान आपत्तिजनक हैं। उनको संदेश दिया जाना चाहिए कि यह ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा निर्देश यह नहीं था कि वह अपना अनशन तोड़ दें। तब पंजाब सरकार ने कुछ समय देने की मांग की। पंजाब सरकार ने कहा कि हमारे अधिकारी वहां मौजूद हैं वे स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। तब कोर्ट ने 7 जनवरी तक के लिए सुनवाई टालते हुए पंजाब सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।