नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस में दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और बलवान खोखर (former Congress leaders Sajjan Kumar and Balwan Khokhar) की आजीवन कारावास की सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा के खिलाफ दोनों की अपील पर जुलाई अंत में सुनवाई की जाएगी। अगर तब सुनवाई न हो तो दोनों सजा स्थगित करने की प्रार्थना कर सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को बलवान खोखर और सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।