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New Delhi : सेबी निदेशक मंडल ने कई प्रस्तावों को दी मंजूरी, आईपीओ नियमों में दी ढील

नई दिल्‍ली/मुंबई : (New Delhi) पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) (SEBI) के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (initial public offerings) (IPOs) संबंधी नियमों, विदेशी निवेशकों के लिए प्रवेश को आसान बनाने और सार्वजनिक निर्गमों में एंकर निवेशकों के लिए एक नए ढांचे पर केंद्रित महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दे दी है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसले किए गए। सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम (minimum shareholding requirements) (MPS) और न्यूनतम शेयरधारिता आवश्यकताओं (minimum shareholding requirements) (MPS) को पूरा करने की समय-सीमा में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। पांडेय के कार्यकाल की यह तीसरी बोर्ड बैठक थी।

सेबी निदेशक मंडल की बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों में बहुत बड़ी कंपनियों के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (initial public offerings) (IPOs) को लाने संबंधी न्यूनतम शर्तों में ढील देना और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाना भी शामिल है। सेबी ने एकल खिड़की पहुंच की शुरुआत के साथ कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय प्रतिभूति बाजार में भागीदारी को आसान बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ाना है।

सेबी ने वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए आईपीओ का आकर्षण बढ़ाने के लिए सेबी ने कंपनियों के प्रथम सार्वजनिक निर्गमों में एंकर निवेशकों के लिए शेयर-आवंटन ढांचे में सुधार करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने शेयर बाजार समेत बाजार अवसंरचना संस्थानों की परिचालन निगरानी को मजबूत करने के लिए दो कार्यकारी निदेशकों (executive directors) (EDs) की नियुक्ति को अनिवार्य करने का भी फैसला किया। इसके साथ ही पूंजी बाजार नियामक ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (real estate investment trusts) (REITs) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (infrastructure investment trusts) (InvITs) को इक्विटी उत्पादों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।

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