नई दिल्ली: (New Delhi) लोकसभा ने गुरुवार को बिजनेस करने में आसानी लाने के लिए छोटे-मोटे अपराधों में सजा को खत्म करने या कम करने से जुड़े जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक के माध्यम से 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में बदलाव किया जाना है।
विधेयक को पेश करते और चर्चा का उत्तर देते हुए केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से बिजनेस करने में आसानी होगी। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा।
जन विश्वास विधेयक पिछले साल लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति (जीपीसी) को भेज दिया गया था। संसदीय समिति ने इस विधेयक के जरिए 19 मंत्रालयों से जुड़े करीब 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इसमें वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन, कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और अन्य कई मंत्रालय शामिल हैं।
इन मंत्रालयों के तहत आने वाले कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर जुर्माने तक सीमित कर दिया जाएगा। इससे कोर्ट-कचहरी की झंझट से मुक्ति मिलेगी। हालांकि जुर्माने की रकम को बढ़ाया भी गया है।