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New Delhi : गैंगरेप की शिकार नाबालिग का भ्रूण हटाने की इजाजत

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नेपाल में अक्टूबर 2022 में गैंगरेप की शिकार एक नाबालिग लड़की को उसके 27 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद ये फैसला दिया।

मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि नाबालिग लड़की के भ्रूण को हटाया जा सकता है। कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया कि जितना जल्दी हो सके नाबालिग का भ्रूण हटाए। 21 अप्रैल को कोर्ट ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। याचिका में पीड़ित के भ्रूण की हटाने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि नाबालिग पीड़ित के साथ अक्टूबर 2022 में नेपाल में गैंगरेप किया गया। पीड़ित उस समय अपने भाई के साथ नेपाल गई थी और उसके माता-पिता दिल्ली में थे। जब पीड़ित दिल्ली अपने माता-पिता से मिलने आई तो उसे पता चला कि वो गर्भवती है। उसने डॉक्टर से सलाह ली।

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