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New Delhi : वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली : (New Delhi) राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट (Rouse Avenue Sessions Court) ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने (Special Judge Vishal Gogan) इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को सुनवाई करने का आदेश दिया। यह नोटिस कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Congress leader Sonia Gandhi) के खिलाफ 1980 में वोटर लिस्ट में कथित रुप से नाम जुड़वाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है।

यह याचिका वकील विकास त्रिपाठी (lawyer Vikas Tripathi) ने दायर की है। इसके पहले 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इसी याचिका काे खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं। वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं। बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर नाम जोड़ा गया। सोनिया गांधी भारत की नागरिक 1983 में बनीं।

याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल, 1983 में दिया था। याचिका में कहा गया है कि जब सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, तो 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, जो एक संज्ञेय अपराध है। ऐसे में कोर्ट सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले पर न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था और न ही दिल्ली पुलिस को।

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