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New Delhi : कुश्ती कोच नरेश दहिया के आपराधिक मानहानि के मामले पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को

नई दिल्ली: (New Delhi) दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi’s Patiala House Court) ने कुश्ती कोच नरेश दहिया की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले पर सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।सुनवाई के लिए आज पहलवान बजरंग पुनिया कोर्ट में पेश नहीं हुए। बजरंग के वकील ने आज पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बजरंग पुनिया की तरफ से पेश वकील ने एशियन गेम्स का हवाला दिया और कहा कि एशियन गेम्स में 4 से 7 अक्टूबर तक रेसलिंग इवेंट होना है। इसकी ट्रेनिंग के लिए 13 सितंबर को बजरंग पुनिया किर्गिस्तान गए हुए हैं। सुनवाई के दौरान नरेश दहिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी वीडियो पेन ड्राइव के जरिए बजरंग पुनिया के वकील को दे दिया है।

कोर्ट ने 3 अगस्त को बजरंग पुनिया को समन जारी किया था। कोर्ट ने बजरंग पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया था। कोच नरेश दहिया ने अर्जी में कहा है कि बजरंग पुनिया ने 10 मई को जंतर-मंतर पर एक प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। इन आरोपों के जरिये उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।

याचिका में कहा गया है कि बजरंग पुनिया के साथ कुछ महिला पहलवान धरने पर बैठी थीं। इन महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

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