नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मामले में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई सभी याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को इसी मामले से जुड़े मुख्य मामले के साथ ही करने का आदेश दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर ली थी। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।