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New Delhi : आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी किया जारी

नई दिल्ली : (New Delhi) आयकर विभाग ने शुक्रवार को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी है। इसका उपयोग कर योग्य पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो इनकम और अन्य आयकर रिटर्न (income tax returns) (ITR) दाखिल करने के लिए किया जा सकता है। आयकर विभाग ने इससे पहले सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म (ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी दोनों) जारी किए थे।

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आज एक बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर -2 और आईटीआर-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव कर दिया गया है। अब 11 जुलाई से आईटीआर-2 उन व्यक्तियों या एचयूएफ की ओर से दाखिल किया जा सकता है, जो आईटीआर-1 (सहज) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं।

आयकर विभाग ने कहा कि ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में करदाता आईटीआर-2 और आईटीआर-3 यूटिलिटीज डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक विंडोज जिप फाइल मिलेगी, जिससे एक्सेल फाइल प्राप्त की जा सकती है। आयकर विभाग के मुताबिक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए यह फॉर्म https://incometax.gov.in/iec/foportal/downloads/income-tax-returns पर उपलब्ध है।

आयकर विभाग ने 27 मई को वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी।

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