नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए पूंजी तक पहुंच बढ़ाने को ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Startups) (सीजीएसएस) में गारंटी सीमा का विस्तार कर दोगुना करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शु्क्रवार को जारी बयान में बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (डीपीआईआईटी) ने सीजीएसएस के विस्तार को अधिसूचित किया है, जिसके तहत योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके साथ 10 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए गारंटी कवर की सीमा को भी बढ़ा कर डिफॉल्ट राशि का 85 फीसदी और 10 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए डिफॉल्ट राशि का 75 फीसदी कर दिया है। इस योजना का विस्तार केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के अनुरूप है।
उल्लेखनीय है कि स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) 6 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था, जो 16 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा था। इस योजना को कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण और उद्यम ऋण जैसे साधनों के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण वित्तपोषण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।