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New Delhi : वायनाड में उपचुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ‘जल्दी में नहीं’

New Delhi: Election Commission 'not in a hurry' to hold by-elections in Wayanad

नयी दिल्ली: (New Delhi) निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा को लेकर वह जल्दी में नहीं है क्योंकि राहुल गांधी को अदालत ने अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि आयोग ने उन सीटों पर उपचुनाव को लेकर फैसला किया है जो फरवरी तक खाली हुई थीं।उन्होंने कहा, ‘‘कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इंतजार करेंगे। अदालत ने जिस (न्यायिक) उपाय की बात की है उसे पूरा होने तक (हमारी ओर से) कोई जल्दी नहीं है। हम इसके बाद कदम उठाएंगे।’’कुमार के मुताबिक, वायनाड संसदीय सीट के रिक्त होने की अधिसूचना 23 मार्च को आई और कानून के मुताबिक उपचुनाव छह महीने के भीतर कराना होता है।

उन्होंने कहा कि कानून के तहत जब लोकसभा का कार्यकाल एक साल के कम बचा होता है तो उपचुनाव नहीं कराया जाता है।मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वायनाड के संदर्भ में अभी एक साल से अधिक का समय शेष है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है। इसके मद्देनजर उनको गत शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया।

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