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New Delhi : भूमि सौदा मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

नई दिल्‍ली : (New Delhi) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी (central investigation agency) ईडी ने 56 वर्षीय कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के (56-year-old businessman Robert Vadra) खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दाखिल की है। यह पहली बार है जब किसी आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने अभी तक अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है।

प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक ईडी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में 11 व्यक्तियों, संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की है। केंद्रीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी संस्थाएं, जिनमें मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य शामिल हैं। इसके साथ ही सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क, जिनमें उनकी संस्था मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, उनको आरोपित बनाया है।

उल्‍लेखनीय है कि ईडी ने 1 सितंबर, 2018 को गुड़गांव पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (Sky Light Hospitality Private Limited) के जरिए 12 फरवरी, 2008 को झूठी घोषणा के माध्यम से गुड़गांव के सेक्टर 83 के शिकोहपुर गांव में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 3.53 एकड़ जमीन धोखाधड़ी से खरीदी थी।

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