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New Delhi : राष्ट्रीय ध्वज के साथ पार्टी चिह्न के इस्तेमाल पर रोक की मांग खारिज

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ चुनाव चिह्न लगाने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय ध्वज पर अपना चुनाव चिह्न (election symbol) लगा रही हैं। कांग्रेस यह काम बहुत पहले से कर रही है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ पार्टियां आजादी से पहले से ऐसा कर रही हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

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याचिका संजय भीमाशंकर थोड्बे (Sanjay Bhimashankar Thodbe) ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय ध्वज पर अपने चुनाव चिह्न का प्रयोग कर रहे हैं। याचिका में कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी के दोनों गुटों के चुनाव चिह्नों का हवाला दिया गया था।

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