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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, संजय कपूर की तीसरी पत्नी को संपत्ति का ब्योरा देना होगा

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर (film actress Karisma Kapoor) के दो बच्चों की ओर से अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई की। जस्टिस ज्योति सिंह (Justice Jyoti Singh) की बेंच ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

करिश्मा कपूर ने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर (Sanjay Kapoor’s third wife Priya Kapoor) पर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं। यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है। संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही है। इसके मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी।

उच्च न्यायालय (High Court) में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत को संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा। वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को एक पारिवारिक बैठक के दौरान की गयी। संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान ब्रिटेन के विंडसर में हुई थी। याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा है कि उनका संजय कपूर से काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे। संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे।

याचिका में करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवें हिस्से का अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही इस याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किए जाने की भी मांग की गयी है।

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