India Ground Report

Mumbai : सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर के लिए भेजा समन

मुंबई : (Mumbai) स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की एक विशेष कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह समन सावरकर के भतीजे सात्यकि सावरकर की ओर से दायर मानहानि मामले में भेजा गया है।

वकील संग्राम कोल्हटकर के अनुसार राहुल गांधी ने मार्च, 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में दावा किया था कि विनायक सावरकर ने एक पुस्तक में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को इससे खुशी हुई थी। राहुल गांधी के इसी व्यक्तव्य को गलत बताते हुए पुणे कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सात्यकि सावरकर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं और सावरकर ने ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं लिखी। कोर्ट ने इस मामले की छानबीन का आदेश विश्रामबाग पुलिस स्टेशन को दिया था। विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने छानबीन कर रिपोर्ट पुणे कोर्ट में सौंप दी थी। इसके बाद इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है।

Exit mobile version