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Mumbai : महाराष्ट्र की कोर्ट ने सात बांग्लादेशी नागरिकों को सुनाई एक माह जेल की सजा

मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र की अंधेरी की एक स्थानीय (A local court in Andheri, Maharashtra) अदालत ने शनिवार को सात बांग्लादेशी नागरिकों को जुर्माने सहित एक महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक महीने बाद इन सभी को तत्काल बांग्लादेश भेजने का भी आदेश दिया है।

अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने शनिवार को बताया कि पिछले महीने की 24 तारीख को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की टीम ने अंधेरी के जीजामाता रोड स्थित गुरुद्वारे के मुख्य द्वार के पास से एक बांग्लादेशी नागरिक बायजीद शेख को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि उसके कुछ अन्य रिश्तेदार मुंबई और पुणे में रहते हैं। इस सूचना के बाद, पुलिस ने अंधेरी और पुणे में कार्रवाई की और छह लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें चार महिलाएं और दो पुरुष शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि इन सातों के नाम बायजीद अयूब शेख, नसरीन बेगम, रोज़ीना अख्तर, काकोली अख्तर ब्रिश्ती, रोमा बेगम मोहम्मद जिलानी, पाखी बेगम मुशर्रफ हुसैन कोहिनूर अख्तर उर्फ ओलिजा अब्दुल मोनन शेख (ayazid Ayub Sheikh, Nasreen Begum, Rozina Akhtar, Kakoli Akhtar Brishti, Roma Begum Mohammad Jilani, Pakhi Begum Musharraf Hussain Kohinoor Akhtar alias Olija Abdul Monan Sheikh) हैं। इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दस दिनों के भीतर जाँच पूरी करने के बाद, पुलिस ने अंधेरी की स्थानीय कोर्ट में इन सातों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसकी नियमित सुनवाई हाल ही में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने सभी सातों बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराया था। इसके बाद आज अदालत ने इन सातों को एक महीने की कैद और पांच सौ रुपये का जुर्माना और जुर्माना न भरने की स्थिति में दो दिन की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के बाद इन सभी को बांग्लादेश निर्वासित करने का आदेश दिया है।

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