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Mirzapur : अब महिलाओं-बालिकाओं को भी वारिसान दर्ज कराने का अधिकार

महिला हित संरक्षण कानून विषयक विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर

महिला हित संरक्षण कानून से संबंधित बांटा किट, पढ़ें और उठाएं लाभ

मीरजापुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को कोन ब्लाॅक के मुजेहरा कला स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में महिला हित संरक्षण कानून विषयक विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण सचिव अपर जनपद न्यायाधीश लालबाबू यादव, तहसीलदार सदर शंशाक शेखर राय, बीडीओ राकेश कुमार शुक्ला, रिर्सोस पर्सन डा. शीला सिंह, सुरेश कुमार त्रिपाठी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विभिन्न कानून संविधान में बनाया गया है और केंद्र व राज्य सरकार भी जनकल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। इनका लाभ लेने के लिए प्रत्येक महिला व बालिकाओं को अग्रसर होना पड़ेगा। महिला हित संरक्षण कानून से संबंधित किट भी महिलाओं को वितरित किया गया, ताकि महिलाएं उसको पढ़ें और उसका लाभ उठाएं।

बताया कि दाम्पत्य विवादों को सुलझाने के लिए दीवानी न्यायालय परिसर स्थित मीडियेशन सेंटर में महिला न्यायिक अधिकारियों द्वारा पति-पत्नी को एक साथ रहने के लिए समझाया बुझाया जाता है। तहसीलदार सदर ने बताया कि महिलाओं को वारिसान दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है। अब जमीन, खेतों पर भी महिलाओं व बालिकाओं का नाम किसानों के मृत्युपरांत दर्ज किया जाएगा।

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