लखनऊ : (Lucknow) उत्तर प्रदेश के कासंगज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में चंदन गुप्ता की हत्या के मामले (case of Chandan Gupta’s murder) में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।
सरकारी वकील एनके सिंह (Government lawyer NK Singh) ने बताया कि एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश वीएस त्रिपाठी ने गुरुवार को 30 में से 28 आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया था, जबकि दो आरोपितों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था।
दोषियों में आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर,असलम कुरैशी, वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, नीशू उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी. सलीम और मुनाजिर रफी हैं।
चंदन के पिता सुशील गुप्ता के मुताबिक न्यायलय ने जो फैसला सुनाया है हम इस फैसले से खुश हैं और न्यायालय का अभार प्रकट करते हैं। भाई विवेक गुप्ता ने कहा कि न्यायालय ने दोषियों को जो सजा सुनाई है उससे हम संतुष्ट हैं। दो दोषियों को कोर्ट से बरी किया गया है, उनके मामले में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे। मुख्य आरोपित को फांसी की सजा की मांग करेंगे। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। अधिवक्ताओं ने इस केस में बड़ी मेहनत की है। मैं और मेरा पूरा परिवार अदालत का आभार प्रकट करते हैं। मुझे और हमारे परिवार को धमकी भी मिली थी।
उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। परिवार की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 31 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।