लखनऊ: (Lucknow) उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन को इलेक्ट्रिसिटी राइट आफ कंज्यूमर रूल 2020 पढ़ने की सलाह दी है। उसके धारा 10 के तहत अब ग्रामीण व शहरी सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति अनिवार्य रूप से देना है। उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि ऐसे में एक-दो घंटे अधिक विद्युत आपूर्ति बढ़ा देने से शहरी दर लागू करने की बात भूल जाए।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने मार्च 2023 में जिस राज्य में विद्युत की आपूर्ति में कमी रही, उसे राज्य के उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी राइट आफ कंज्यूमर रूल के तहत मुआवजा देने के लिए आदेशित किया है। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में ग्रामीण शहरी करना अब बिजली कंपनियों के बस की बात नहीं है।
उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों को सलाह दी है कि जिन भी विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी दर से वसूली की गई, उनके विद्युत बिलों को संशोधित किया किया जाए और अधिक वसूली की धनराशि वापस की जाए। विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा में किया सुधार जाए। तभी बिजली कंपनियों की विश्वसनीयता बढेगी।
