नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में आरोपित और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बेटी हेमा यादव को जमानत दे दी है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने दोनों को पचास-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दिया है।
काेर्ट ने इस मामले में 25 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और तेज प्रताप यादव व बेटी हेमा यादव को समन जारी किया था। समन जारी होने के बाद दोनों आज कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इन 78 आरोपिताें में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ईडी की ओर से अभी अभियोजन चलाने की अनुमति मिलना बाकी है। ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप समेत सात आरोपिताें को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी के मामले में 7 मार्च 2024 को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। ईडी के मामले में हाई कोर्ट आरोपित अमित कात्याल को जमानत दे चुका है।
इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज की थी। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू और राबड़ी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों समेत सभी रोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी और मीसा भारती समेत 16 आरोपिताें के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।