India Ground Report

Jaipur : अब रात 12 बजे बाद नहीं चलेगा कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट और बार

जयपुर : राजधानी में होटल की आड में देर रात तक चल रहे क्लब,रेस्टोरेंट और बार पर कमिश्नरेट पुलिस ने लगाम लगानी शुरू कर दी है। इस दिशा में शुक्रवार को एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर रात 12 बजे बाद क्लब, रेस्टोरेंट और बार चलाने पर पाबंदी लगाई है। नियमों की अवहेलना करने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने रात 12 बजे बाद कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट और बार नहीं चलाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए गए है। आदशे के तहत किसी भी बार, क्लब, कैफ़े, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, डिस्कोथेक में 12 बजे बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं होगी। रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं होगा। आदेशों की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी और सजा का प्रावधान किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने कहा कि अभी तक पुलिस केवल समझाइश कर रही थी, लेकिन अब अगर 12 बजे बाद कोई भी गतिविधियां दिखी, तो धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

Exit mobile version