जयपुर : पारिवारिक मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने पत्नी के भरण पोषण राशि के तौर पर पेश 55 हजार रुपए के सिक्कों को बैंक में जमा कराने को कहा है। अदालत ने पति को आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट कर्मचारी के सहयोग से पत्नी के पिता के बैंक खाते में यह राशि जमा कराए। यदि वह चाहे तो अपने खाते में भी इस राशि को जमा कराने के बाद रकम को पत्नी के पिता के खाते में हस्तांतरित कर सकता है। अदालत ने यह आदेश पत्नी की ओर से 55 हजार रुपए के सिक्के स्वीकार करने से इनकार करने पर दिए।
गौरतलब है कि इन दोनों की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। पिछले पांच साल से दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। महिला ने पति के खिलाफ दहेज प्रताडना का मामला दर्ज करा रखा है और इसकी ट्रायल चल रही है। वहीं पति ने भरण पोषण की राशि के तौर पर गत दिनों अदालत में 55 हजार रुपए के सिक्के पेश किए थे। इस पर अदालत ने पति को कहा था कि वह आगामी सुनवाई को एक-एक हजार रुपए की थैलियां बनाकर सिक्कों की गणना कराए। वहीं पत्नी ने यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया था कि पति ने उसे प्रताडित करने के लिए सिक्के पेश किए हैं। ऐसे में उसे कागजी मुद्रा में भरण पोषण राशि दिलाई जाए। वहीं बैंक में रुपए जमा कराने के आदेश के दौरान पत्नी की ओर से कहा गया कि उसका बैंक में खाता नहीं है। ऐसे में राशि को उसके पिता के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए जाए। इस पर अदालत ने पत्नी के पिता के खाते में भरण पोषण राशि जमा कराने को कहा है।