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Hooghly : तृणमूल नेता की हत्या के मामले में 19 लोग दोषी करार

हुगली : (Hooghly) आरामबाग महकमा अदालत (Arambagh Magistrate Court) ने एक तृणमूल नेता के हत्या के मामले (murder case of a Trinamool leader) में लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को 19 लोगों को दोषी पाया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जबकि अदालत ने सात लोगों को बरी कर दिया। बरी हुए लोगों में गोघाट के विधायक विश्वनाथ कारक, माकपा नेता देबू चटर्जी, भास्कर रॉय और अन्य शामिल हैं।

दरअसल, वर्ष 2011 में गोघाट के स्याओरा यूनियन हाई स्कूल की प्रबंधन समिति के लिए नामांकन को लेकर तृणमूल नेता शेख नईमुद्दीन (Trinamool leader Sheikh Naimuddin) की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नईमुद्दीन की पत्नी ने 27 लोगों के खिलाफ गोघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार को आरामबाग महकमा अदालत में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

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