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Gonda : दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष की कारावास

गोंडा : गोंडा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के पांच वर्ष पुराने मामले में पति को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि जिले के इटियाथोक थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सरहरा निवासी काशीराम यादव ने चार दिसंबर 2018 को खरगूपुर थाने में तहरीर दी थी कि 18 फरवरी 2018 को उसने अपनी बेटी मीना देवी की शादी दुर्गा प्रसाद यादव, निवासी ग्राम खरगूपुर इमलिया थाना खरगूपुर से की थी। तहरीर में कहा गया था कि दुर्गा प्रसाद दहेज में मोटी रकम की मांग को लेकर मीना को परेशान करता था। तहरीर के अनुसार दहेज की मांग को लेकर उसने मीना की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके जांच के बाद महिला के पति दुर्गा प्रसाद यादव के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

चतुर्वेदी ने बताया कि सुनवायी के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय)/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए तथा बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के उपरान्त दुर्गा प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उनहोंने कहा कि जुर्माने की राशि अदा न किए जाने पर 45 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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