
GHAZIPUR : बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी की सवा दो करोड़ की संपत्ति कुर्क

इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क
गाजीपुर : गाजीपुर ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त मुख्तार अंसारी की सवा दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के नाम पर है। शनिवार को पुलिस ने शहर के गोराबाजार, रजदेपुर और फुल्लनपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की सवा दो करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया।
कुर्की की कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे स्वयं मौजूद रहे। एसपी के समक्ष डुगडुगी पिटवाई गई, इसके पश्चात संपत्ति पर नोटिस चस्पा करते हुए कुर्की की कार्यवाही पूरी की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सबसे फुल्लनपुर और फिर रजदेपुर की प्रापर्टी को कुर्क किया गया।
बताया जाता है कि आज सुबह होते ही उक्त तीनों स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है, लेकिन पूर्वाह्न 11 बजे जब राजस्वकर्मियों व पुलिस कर्मियों के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और कुर्की की कार्यवाही शुरु हुई, तब लोगों को फोर्स की तैनाती का माजरा समझ में आया। कुर्की की उक्त कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।