
Bhiwandi: अबैध निर्माण को लेकर सख्त हुई भिवंडी मनपा

दो दिन में तीन अबैध निर्माता बिल्डरों पर दर्ज हुआ एमआरटीपी का केस
प्रशासक के हवाले होते ही मनपा क्षेत्र में अबैध निर्माण में आई बाढ़
भिवंडी : भिवंडी मनपा क्षेत्र में अबैध निर्माण को लेकर मनपा सख्त हो गई है।मनपा आयुक्त के आदेश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दो दिन में तीन बिल्डर व जमीन मालिक पर अबैध निर्माण में लिप्त होने के कारण एमआरटीपी के तहत केस दर्ज कराया गया है।इस कार्यवाई से अबैध निर्माताओ में हड़कंप मच गया है।
मालूम हो कि भिवंडी मनपा प्रशासक के हवाले होते ही अबैध निर्माण में तेजी आ गई है। मनपा क्षेत्र में बिना अनुमति लिए बिल्डिंग निर्माण करने वाले बिल्डरों व जमीन मालिकों पर मनपा आयुक्त व प्रशासक विजय कुमार म्हसाल ने सख्त कार्रवाई करने के लिए सभी वार्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है। जिसके फलस्वरूप पालिका के उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक झिजांड के मार्गदर्शन में वार्ड अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी निर्माणाधीन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।कामतघर गांव के सर्वे नंबर 153/13 के मालिक हीरा लाल गोलजी चौधरी व संतोष टी. पुरोहित ने पालिका प्रशासन द्वारा दिए गए इमारत निर्माण परमिशन के विरुद्ध तल अधिक चार मंजिला मंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया था।जिसकी जानकारी मिलने के बाद मनपा प्रभाग समिति तीन द्वारा जमीन मालिक व बिल्डर को सहायक आयुक्त के कार्यालय में हाजिर के लिए नोटिस जारी किया था।साथ ही उक्त इमारत को अवैध घोषित कर इमारत तोड़ देने के लिए नोटिस जारी किया गया था।लेकिन बिल्डर ने अपनी अवैध इमारत को ना तोड़ कर सहायक आयुक्त के आदेश का उलंघन किया। इसी तरह कामतघर गांव के सर्वे नंबर 3 व 5 पर श्रीमति उषा रवि गड्डम व नवीन कणेरी गांव के सर्वे 21/4 पर गणेश टाकिज के पीछे अलका बार के सामने श्रीमति जना बाई किशोर भोईर व बिल्डर किशोर गोविन्द भोईर ने पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की इमारत बनाने की किसी प्रकार से अनुमति ना लेते हुए पीलर बनाने का काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर सहायक आयुक्त ने तीन लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज करवाया है। मनपा के इस कार्यवाई से अबैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।