
भिवंडी: (Bhiwandi) केंद्र सरकार की नई वाहन नीति के अनुसार सरकार ने सरकारी कार्यालय से संबंधित 15 साल पुराने वाहनों को रद्द करने का आदेश दिया है। 31 मार्च इसकी अंतिम समय सीमा है, लेकिन वाहन उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई हलचल नहीं है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ मनपा प्रशासन के सामने वाहनों को लेकर एक अलग ही समस्या खड़ी हो गई है।
केंद्र सरकार के परिवहन विभाग के नए जारी आदेश में ऐसे 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाने पर रोक लगा दी गई है और निर्देश दिया है कि ऐसे वाहनों को सीधे स्क्रैप किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के इस आदेश से भिवंडी महानगरपालिका में कुल 46 वाहन प्रभावित हुए हैं। जिसमें डंपर, पोकलैन,रोलर, जीप कार ,पानी के टैंकर और अन्य चौपहिया वाहनों जैसे कुल 46 वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उन्हें सीधे स्क्रैप के रूप में बेचना होगा।