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Bhind : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पिता को आजीवन कारावास

न्यायालय ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड : सप्तम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना शहर कोतवाली के प्रकरण क्र.153/2022 एसटी में विचारण के पश्चात नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास (संपूर्ण प्राकृतिक काल के लिए) एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) कल्पना गुप्ता ने किया।

मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड प्रवीण कुमार गुप्ता ने गुरुवार को प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री अपने अपने माता-पिता के निवासीय मकान में निवास करती थी। वर्ष 17 मार्च 2022 में होली से एक दिन पूर्व वह अपने भाई के साथ घर में सो रही थी, तभी उसके पिता धर्मेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाटव कमरे में आए और भाई को उठाकर बाहर ले गए और फिर कमरे में आकर अभियोक्त्री के वस्त्र खोल दिए, चिल्लाने पर पिता ने उसके मुंह को बिस्तर से दबा दिया और दोनों हाथ बांधकर अंदर कमरे में ले जाकर गलत काम किया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो चाकू से मार दूंगा। 11 सितंबर 2022 को अभियोक्त्री के सीने एवं पेट में दर्द होने पर उसकी मां ने दर्द का कारण पूछा, तब अभियोक्त्री ने समस्त घटना अपनी माता को बताई। अभियोक्त्री की मां ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली भिण्ड में लेख कराए जाने हेतु लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली भिण्ड में अपराध क्र.375/2022 पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की गई।

विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। आरोपित धर्मेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाटव निवासी भवानीपुरा, सरोज नगर वार्ड क्र.26 भिण्ड को धारा 6 पाक्सो एक्ट एवं धारा 376एबी भादंवि मेंं आजीवन कारावास (संपूर्ण प्राकृतिक काल के लिए) एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।

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