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BHADOHI : स्कूल, कालेज के दायरे में न बिकने पाएं नशीले पदार्थ

सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही : अपर पुलिस अधीक्षक/ नोडल अधिकारी एएचटीयू राजेश भारती ने बुधवार को न्याय के संबंध में मासिक समीक्षा बैठक की और मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस लाइन सभागार में आयोजित गोष्ठी में एएसपी राजेश भारती ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के संबंध में आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, बाल भिक्षा वृत्ति के रोकथाम, बाल श्रम रोकने के उपाय, एक युद्ध नशा के विरुद्ध अभियान के तहत की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी ली।
एएसपी ने कहा, कालेज व स्कूल परिसर के पास 100 मीटर के दायरे में दुकानों को विस्थापित करने या नशा वाले पदार्थों को बेचने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। इस दौरान बाल विवाह रोकथाम उपाय संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की गई। गोष्ठी में विभिन्न एनजीओ के अधिकारी, यूनिसेफ के अधिकारी, प्रभारी एएचटीयू सेल व समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।

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