
Bhadohi : दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद, 50 हजार अर्थदंड

सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कैद और 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला जनपद के कोइरौना थाना से संबंधित है। एक जून को उक्त मामले की शिकायत कोइरौना पुलिस को मिली थी। जिसमें पांच वर्ष की बालिका के साथ पड़ोस के युवक द्वारा दुष्कर्म की शिकायत की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकामी पुलिस ने धारा-376 व व 5/6 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया और विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी डा. अनिल कुमार के मार्गदर्शन में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो ने अपचारी/अभियुक्त को नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी सिद्ध करते हुए धारा-376 व 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास और आरोपी के अभिभावक/पिता से 50,000 रुपये अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।