
Ballia: दलित महिला की हत्या के जुर्म में युवक को उम्रकैद

इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क
बलिया: (Ballia) बलिया जिले की एक अदालत (A court) ने एक किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना के बाद किशोरी की मां की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संयुक्त निदेशक (Prosecution) सुरेश कुमार पाठक (Suresh Kumar Pathak) ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी टेनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है ।
पाठक ने घटना का ब्योरा देते हुए कहा कि बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में11 अप्रैल 2016 की शाम 16 वर्षीय किशोरी के साथ उसके गांव के ही रहने वाले टेनी नामक युवक ने छेड़खानी की।
उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद किशोरी की मां पुष्पा देवी टेनी (Mother Pushpa Devi Teni) से बातचीत करने गयी तो टेनी ने पुष्पा देवी पर हमला कर दिया, जिसमें पुष्पा की मौत हो गई। इस मामले में पुष्पा के पति कृष्ण मोहन गोंड की तहरीर पर टेनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।