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Bahraich : सूचना आयोग ने तत्कालीन ईओ पर ठोंका एक लाख का जुर्माना

बहराइच : नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में आरटीआई कार्यकर्ता को चार अलग-अलग आवेदनों में आधी अधूरी सूचना देने के मामले में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने नगर पालिका के तत्कालीन ईओ पर एक लाख का जुर्माना ठोंका है। मामले में कोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास व डीएम बहराइच को तीन समान किश्तों में तत्कालीन ईओ के वेतन से जुर्माने की धनराशि की कटौती किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की कार्रवाई के बाद नगर पालिका में हडक़ंप का माहौल बना हुआ है।

शहर के चौक बाजार स्थित कमल पैलेस निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशन लाल नाविक ने नगर पालिका के तत्कालीन ईओ बालमुकुंद मिश्रा से सूचना अधिकारी के तहत अलग-अलग चार आवेदन प्रस्तुत कर सूचनाएं मांगी थी। आरटीआई कार्यकर्ता ने अपने चार अलग-अलग आवेदनों में चार अगस्त २०२२ को ईओ से कर निर्धारण अधिनियम, नियमावली, कर निर्धारण में कर्मचारियों की जानकारी, जेसीबी समेत अन्य वाहनों की खरीद फरोख्त, वाहन चालकों की संख्या, कूड़ेदान की खरीद फरोख्त, हैंगिंग कूड़दानों को किन स्थानों पर स्पापित कराए जाने, वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में खरीदे गए सामानों की जानकारी व भुगतान आदि से संबंधित की सूचनाएं मांगी थी।

लेकिन ईओ द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को भ्रामक व आधी अधूरी जानकारी दी गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचनाओं को संदिग्ध करार देते हुए राज्य सूचना आयुक्त से शिकायत की थी। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचनाएं संदिग्ध पाए जाने की शिकायत पर कोर्ट ने तत्कालीन ईओ से शपथपत्र पर आरटीआई कार्यकर्ता को सभी सूचनाएं देते हुए १९ अप्रैल २०२३ को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिए था। इसके बावजूद तकलीन ईओ न कोर्ट पर उपस्थित हुए और न ही आरटीआई कार्यकर्ता को शपथपत्र पर सूनाएं ही प्रस्तुत किया। जिसको गंभीरता से राज्य सूचना आयोग के आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह ने तत्कालीन ईओ के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता के चारों आवेदनों में २५-२५ हजार जुर्माना ठोंकते हुए कुल एक लाख की वसूली तत्कालीन ईओ के वेतन से करने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास व डीएम को निर्देश जारी किया है।

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