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रायगढ़: (Raigarh) बर्ड फ्लू संक्रमण होने पर शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र चक्रधर नगरके 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन एवं 1 से 10 किलोमीटर को सर्विलेंस जोन 3 माह की अवधि या आगामी आदेश पर्यन्त तक घोषित किया गया है।

रायगढ़: (Raigarh) बर्ड फ्लू संक्रमण होने पर शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र चक्रधर नगरके 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन एवं 1 से 10 किलोमीटर को सर्विलेंस जोन 3 माह की अवधि या आगामी आदेश पर्यन्त तक घोषित किया गया है।कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर अपर कलेक्टर रवि राही ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। जिसके तहत ‘इंफेक्टेड जोन’ और ‘सर्विलांस जोन’ की सीमाएं तय कर दी गई है। जिसमें 1 किलोमीटर की परिधि में इन्फेक्टेड जोन की सीमा पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से लोचन नगर बेलादुला तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से मैरीन ड्राईव तक, उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से चक्रधरनगर चौक तक और दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से टी.व्ही टावर रायगढ़ तक होगी। इस इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री प्रोडक्ट की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।

01 से 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलेंस जोन की सीमा इस प्रकार होगी। जिसके तहत पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम लोंईग तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम कोतरा तक, उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से रेगड़ा तक तथा दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से औरदा तहसील पुसौर तक यह सीमा होगी।
सर्विलेंस जोन’ में पोल्ट्री एवं सह उत्पादों मुर्गा, अण्डे आदि के मार्केट एवं दुकाने पूर्णत: बंद रखा जाएगा एवं इनके द्वारा की जाने वाली डोर-टू-डोर डिलीवरी भी बंद रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलाई जाएगी।आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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